Credit by vinod kumar singh
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जबलपुर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई सुनवाई।
प्रस्तुत मामले में जिला सतना के हिनौता उ मा वि के प्रभारी प्राचार्य लक्ष्मण प्रसाद शुक्ल, हर्रई जिला सतना के राजभान साकेत,सगौनी जिला सतना के संपत लाल सूर्यवंशी,जो सन् 2018-19 में प्रभारी प्राचार्य पद पर कार्यरत थे,जब स्कूल का परीक्षा परिणाम न्यून रहा जिस कारण इनको कारण बताओ नोटिस जारी की गई जवाब दिया गया जिसे संतोषजनक नहीं मानते हुए दिनांक 17-03-2020 को सी सी ए रुल 1966 के नियम 16 के तहत वेटनवृद्घि असंचई प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया गया,जिसके खिलाफ याचकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर की जिसमे वीडियो कॉन्फरेंस में हुई सुनवाई पश्चात दिनांक 15-07-2020 को वेतनवृद्घि रोकने के आदेश को कानून के खिलाफ पाया और निर्धारित किया की बिना कारण दर्शाए पारित किया गया आदेश कानूनन अवैध है,और वेतनवृद्घि रोकने के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
*याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की।*