*सिंगरौली जिला कलेक्टर के नए आदेश जाने क्या है वह आदेश।*


Credit by vinod kumar singh
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*जिला कलेक्टर के नए नियम के अनुसार प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही प्रतिष्ठान खोलने की है अनुमति।* 

*कोरोना महामारी को हर हाल में खत्म करना सभी का सहयोग आवश्यक।*

जिला कलेक्टर राजिव रंजन मीना ने नए नियम जारी करते हुए बताया कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिष्ठानों की खुलने व बंद होने की नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है।

अब से प्रतिष्ठान प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही खोले जा सकते हैं।

सायं 7.00 बजे के बाद जो भी प्रतिष्ठान खुला हुआ पाया जाएगा या सामाजिक दूरी का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

*अरूण कुमार पांडेय*
*कोतवाली प्रभारी*

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