गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश किया जारी।



समस्त कलेक्टर एवं जिला अधिकारी मध्य प्रदेश को भेजा गया पत्र।

गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों भेजा गया पत्र।

जानिए क्या है नया आदेश

 मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी धार्मिक कार्य त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी  प्रकार की मूर्ति झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। सर्व संबंधितों से उपेक्षा है कि अपने अपने घरों में पूजा उपासना करेंगे

धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम दस दस व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में पूर्ववत अधिकतम 10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।

राज्य सरकार ने समस्त जिला कलेक्टरों से कहा है उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए।

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