तीस जून को रिटायर होने पर एक जुलाई के इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट।*


 
जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के पक्ष में सुनाया

हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फरेंस सुनवाई में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में दिया फैसला।

प्रस्तुत मामले के रिटायर विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चन्द्र खरे,जिला सागर के रिटायर विधिक सहायता अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव,जिला सिवनी से रिटायर नंदी रक्षक पशु चिकित्सा विभाग ,तथा नरसिंहपुर से रिटायर विकाश खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कटारे की याचिका पर अलग अलग दायर याचिकाओं में दावा किया गया था कि वे माह के अंत में तीस जून को सेवानिवृत्त हुए है ना कि एक जुलाई को,अतः ठीक अगले दिन एक जुलाई को लगने वाले इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला,जिसके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर की और मांग किया की रिटायरमेंट के अगले दिन लगने वाले इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता जिसमे मद्रास हाईकोर्ट का फैसला तथा,जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला नजीर के रूप में रखा गया,और बताया गया कि शासन ने राजेन्द्र तिवारी के मामले मे डबल बेंच से भी निर्णय को यथावत रखा गया और तीस जून को सेवनिवृत कर्मचारी को एक जुलाई वाली इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता,।

अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने याचिका का अंतिम निराकरण करते हुए दिनांक 18-6-20 और 24-6-20 आदेशित किया कि डबल बेंच के फैसला के आधार पर याचिका कर्ताओं को एक जुलाई से लगने वाली इंक्रीमेंट का लाभ दो माह के अंदर दिया जाए। 

याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की।

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