Credit by vinod kumar singh
Visit now www.bharatkiawaaz.in
*प्रा. शि. शिक्षक के नियुक्ती निरस्त करने की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,।*
जबलपुर हाईकोर्ट
वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई सुनवाई
याचिकाकर्ता दिव्यांश सिंह राजपूत प्रा. शि. पारदी टोला,बलदेव सिंह रघुवंशी प्रा शि. गनेश नगर ब्लाक उदयपुरा जिला रायसेन,को जिला पंचायत मुख्य कार्य पालन अधिकारी रायसेन द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06-07-2020 जारी कर बोला गया की आपकी अनुकम्पा नियुक्ति 27-06-2011 के बाद हुई है जिस समय इनके पास डी एड/ बी एड ना होने से संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं थे ,अतः क्यो ना नियुक्ति निरस्त कर दी जाए एक सप्ताह में जवाब मांगा गया,जिसके खिलाफ हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर की गई जिसमें अधिवक्ता द्वारा नियम २०१८,नियम २००५,नियम २००८ और छेत्राधिकर के बिंदु रखे गए तथा वर्तमान में वे अध्यापक संवर्ग फिर शैक्षणिक संवर्ग में संविलीयन हो गए है ,जिसमे सुनवाई बाद माननीय हाईकोर्ट मुख्य पीठ जबलपुर ने,नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें