ब्यूरो रिपोर्ट
*प्राचार्य की,औसत से कम परीक्षा परिणाम होने से वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने जारी किया स्टे**
टीकमगढ़ जिला से जुड़े मामले में प्राचार्य बम्हिरीबामाना एनडी अहिरवार,प्राचार्य श्री अच्छेलाल अहिरवार,सर्कानपुर से एमके अहिरवार, फुटेर से रामबिहारी सक्सेना, गोरखास से शिवदयाल अहिरवार,हजुरीनगर से राकेश जैन ,सिमरा से बाबूलाल अहिरवार,वर्मादांग से एमपी अहिरवार, लार बजरया से वीरेंद्र जैन और बिजरावन से सीएल अहिरवार ने सामूहिक रूप से ,हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर कर माग किया था कि आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिनांक 10-02-2020 को आदेश जारी कर 2018-19 में बोर्ड परीक्षा परिणाम औसत से कम था,नोटिस जारी की गई जिसका संतोषजनक कारण सहित उत्तर दिया गया जिसे दरकिनार करते हुए नियम 1966 के नियम 16 के तहत किसी की तीन ,किसी की दो,किसी की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी कर दिया गया ,जो समुचित सुनवाई का मौका नहीं दिया और सजा का उचित कारण दर्शित नहीं किया गया है,और प्रार्थी द्वारा प्रेषित जवाब क्यो अमान्य किया गया इसका भी कोई कारण नहीं बताया गया।
माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई पश्चात बनाए गए सभी पक्षकारों राहत प्रदान किया।
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