देसी विदेशी शराब दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों से मनमाना बिल लिए जाने की लगातार शिकायतों के बाद प्रदेश आबकारी आयुक्त का बड़ा फैसला
आबकारी आयुक्त का बड़ा फैसला शराब दुकानदारों को अब अपने ग्राहकों को देना होगा शराब का शराब बिल
मध्यप्रदेश में शराब दुकानदारों को शराब के विक्रय करने पर कैश मेमो देना हुआ अनिवार्य
VINOD KUMAR SINGH
,,विमल कुमार कुशवाहा,,जितेंद्र कुमार शुक्ला,,
।।भारत की आवाज़।।मध्यप्रदेश।।भोपाल।। मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए जारी आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश के शराब विक्रेताओं को देसी/विदेशी शराब विक्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल देना अनिवार्य किया गया
आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में शराब दुकानदारों को अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने संबंधी शिकायत के निवारण हेतु यह आदेश जारी किए गए
आदेश से एक तरफ जहां मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री पर रोक लगेगी वही शराब क्रेता के पास मदिरा खरीदी का प्रमाण भी उपलब्ध रहेगा इसके लिए दुकानदारों को बिल बुक या कैश मेमो का प्रिंट जिला आबकारी कार्यालय में प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।
वहीं जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त के निर्देश अनुसार ही बिल बुक उपयोग में लाई जा सकेगी।
वही बिल बुक का उपयोग आने पर उसके कार्बन कॉपी ठेका के समाप्ति यानी 31 मार्च 2022 तक रखने अनिवार्य होंगे।