National News. :- CISF में कांस्टेबल सह ड्राइवर के पदों पर महिलाओं को 6 माह में करें नियुक्त, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश।

 


 

National News. :- CISF में कांस्टेबल सह ड्राइवर के पदों पर महिलाओं को 6 माह में करें नियुक्त, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश।

 

भारत की आवाज़// नई दिल्ली।। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को निर्देश दिया है कि वे अपने नियमों में 6 महीने के अंदर संशोधन कर सीआईएसएफ में कांस्टेबल सह ड्राइवर और फायर सर्विस में ड्राइवर जैसे पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करें कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।

 

मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2024 को होगी हाईकोर्ट ने यह बात तब कही जब केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस साल मई में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था सरकार इन पदों पर महिलाओं की भर्ती पर विचार कर रही है और इसके लिए नियमों में जल्द बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक यह तय नहीं है.

 

कि इसे आखिर कब तक अमल में लाया जाएगा कोर्ट ने कहा कि सीआईएसएफ का रुख इतना अस्पष्ट कैसे हो सकता है।   दरअसल, याचिकाकर्ता और वकील कुश कालरा ने सीआईएसएफ की नियुक्तियों में महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है। 

याचिका में कहा गया है कि 2018 में सीआईएसएफ की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था याचिका में कहा गया था कि फिलहाल सीआईएसएफ में कांस्टेबल सह ड्राइवर और फायर सर्विस में ड्राइवर जैसे पदों पर अभी सिर्फ पुरुषों की ही नियुक्ति होती है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील चारु वली खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने मई में कहा था कि नियमों में बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया।

टिप्पणियाँ